Edited By Ishika Jain, Updated: 29 Nov, 2024 03:43 PM
राजस्थान सरकार को बीकानेर हाउस मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को जारी बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश पर रोक लगा दी है।
राजस्थान सरकार को बीकानेर हाउस मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को जारी बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश पर रोक लगा दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला आज जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश (व्यावसायिक न्यायालय-02) की अदालत में सुनाया गया, जहां राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) शिव मंगल शर्मा ने प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए।
बीकानेर हाउस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से दलीलें रखने के बाद, यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचा। कुर्की के आदेश के बाद, और पिछले सप्ताह आदेश की तामील होने पर, राजस्थान सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। अब अगली सुनवाई जनवरी में होगी।
जानिए, आखिर क्या है पूरा मामला
बता दें कि, नोखा नगर पालिका को दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस के संबंध में राहत मिली है। बीकानेर हाउस की मालिकाना हक नोखा म्यूनिसिपल काउंसिल के पास है। चार साल पहले, नोखा नगर पालिका और एक कंपनी, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, के बीच 50 लाख रुपये के भुगतान विवाद में कोर्ट ने 21 नवंबर 2024 को बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया था।
हालांकि, अब नोखा नगर पालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीकानेर हाउस सरकार की संपत्ति है, और सरकार अगले सात दिनों में संबंधित कंपनी को भुगतान कर देगी।