Edited By Chandra Prakash, Updated: 20 Nov, 2024 09:08 PM
दलित इंजीनियर को पीटने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार मलिंगा मान ही गए और मामले में बाड़ी से विधायक रहे गिर्राज सिंह मलिंगा ने एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है । हालांकि कोर्ट ने...
जयपुर, 20 नवंबर 2024 । दलित इंजीनियर को पीटने के मामले में एससी-एसटी कोर्ट से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार मलिंगा मान ही गए और मामले में बाड़ी से विधायक रहे गिर्राज सिंह मलिंगा ने एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है । हालांकि कोर्ट ने पूर्व विधायक मलिंगा को सरेंडर करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है ।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने धौलपुर के बाड़ी में दलित सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट मामले में गिर्राज सिंह को सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मलिंगा को सरेंडर करना ही पड़ा । वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा । तो आइए आपको बताते है कि दो साल पहले हुए इस घटनाक्रम के बारे में....
दरअसल, पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। उनके खिलाफ आरोप है कि28 मार्च 2022 में उन्होंने और उनके समर्थकों ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता हर्षाधिपति के साथ मारपीट की, जिसमें इंजीनियर की 22 हड्डियां तोड़ी गईं। इस मामले में उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि मलिंगा ने जमानत मिलने के बाद गवाहों को धमकाया और कानून का मजाक उड़ाया। इस पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 08 नवंबर को गिर्राज सिंह मलिंगा को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था , फिलहाल गिर्राज मलिंगा ने एक फिर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया है । अब 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट मामले में अगली सुनवाई करेगा ।