बीजेपी चीफ के साथ बड़ा खेला! मदन राठौड़ को BSNL ने यूं थमाया लाखों का बिल

Edited By Anil Jangid, Updated: 17 Nov, 2025 12:49 PM

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राजस्थान बीजेपी के चीफ मदन राठौड़ से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पाली के सुमेरपुर से विधायक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पक्ष में कंज्यूमर फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है, दरअसल साल 2016 में विदेश यात्रा के लिए राठौड़ ने BSNL से सिम...

जयपुर। राजस्थान बीजेपी के चीफ मदन राठौड़ से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पाली के सुमेरपुर से विधायक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पक्ष में कंज्यूमर फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है, दरअसल साल 2016 में विदेश यात्रा के लिए राठौड़ ने BSNL से सिम खरीदी थी, जिसका कंपनी ने उन्हें 1 लाख 9 हजार 654 रुपए का बिल थमा दिया। हालांकि, यह सिम चालू ही नहीं हुई थी।

 

आपको बता दें कि BSNL के इस बिल वाले मामले को मदन राठौड़ ने वकील के जरिए पाली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में पहुंचाया था, जिसके बाद बीएसएनएल के खिलाफ परिवाद दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार राठौड़ ने असुविधा को लेकर इस संबंध में लिखित में बीएसएनएल ऑफिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। खबर है कि इस पूरे मामले में फैसला 9 साल बाद 13 नवंबर 2025 को राठौड़ के पक्ष में आया है।

 

आयोग ने राठौड़ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएसएनएल को आदेश सुनाया है। आयोग ने 1 लाख 8 हजार 540 रुपए 9 जून 2018 से 6 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस लौटाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही 30 हजार रुपए मानसिक क्षति और परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए है। साथ ही लापरवाही बरतने पर बीएसएनएल पर जुर्माना भी लगाया गया।

 

खबर है कि वकील मनीष ओझा ने इस केस में 6 अप्रैल 2017 को परिवाद पेश किया था। मामले में 13 नवंबर 2025 को पाली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार बंसल और सदस्य शिवराम महिया की ओर से फैसला सुनाया गया। वकील मनीष ओझा ने बताया कि कोर्ट के फैसले में बीएसएनएल को बिल निरस्त करने, सिम शुरू करने और इंटरनेशनल रोमिंग के नाम पर दिए गए 10 हजार साधारण ब्याज के साथ दो महीने में परिवादी को देने के आदेश दिए गए हैं।

 

इसके साथ ही मदन राठौड़ की ओर से जमा करवाई गई 1 लाख 8 हजार 540 रुपए 9 जून 2018 से 6 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस लौटाने और 30 हजार रुपए मानसिक क्षति और परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए गए। इसके अलावा उपभोक्ता के हितों को लेकर लापरवाही बरतने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी BSNL पर लगाया गया।

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