जयपुर डिस्कॉम में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का होगा शीघ्र निस्तारण

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 22 Jan, 2025 08:06 PM

cases of compassionate appointment in jaipur discom will be resolved soon

जयपुर । जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी एवं केस प्रभारियों के दायित्व निर्धारित कर दिए हैं। इससे अनुकम्पा नियुक्ति एवं...

जयपुर । जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु नोडल अधिकारी एवं केस प्रभारियों के दायित्व निर्धारित कर दिए हैं। इससे अनुकम्पा नियुक्ति एवं कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त आश्रितों को मिलने वाले समस्त परिलाभों के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों व प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित होगा।

डिस्कॉम चेयरमैन व जयपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि निगम के सभी वृत्ताधिकारी व नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इसके लिए मृतक के आश्रित या परिवारजनों को अनावश्यक रुप से कार्यालय नहीं आना पड़े। आश्रित का निवास क्षेत्राधिकार या वृत से होने पर भी नियंत्रक अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेकर केस प्रभारी द्वारा कार्यवाही करवाएंगे। उन्होंने बताया कि निगम कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रितों को मिलने वाली पेंशन प्रकरणों के समय पर निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी एवं केस प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि पेंशन प्रकरण औपचारिकताएं पूर्ण करवाकर पेंशन प्रकरण कर्मचारी की मृत्यु के एक माह के भीतर पेंशन अनुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्देशों की किसी भी स्तर पर अवहेलना होने पर सम्बन्धित कार्मिक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

नोडल अधिकारी के दायित्व
निगम में किसी भी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर नोडल अधिकारी द्वारा 48 घंटे के भीतर केस प्रभारी नियुक्त किया जाएगा एवं केस प्रभारी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा की मृत निगम कर्मचारी के परिवारजन को अनुकम्पा नियुक्ति नियमों एवं आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी अच्छे से समझा दी गई है। यह सुनिश्चित करना की मृत निगम कर्मचारी के एक पात्र आश्रित द्वारा निर्धारित अवधि में अनुकम्पा नियक्ति हेतु आवदेन कर दिया जावे। अनुकम्पा नियक्ति आवेदन के साथा विभाग के स्तर पर जारी होने वाले आदेश/प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज तैयार करवाना। अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन प्राप्त होने पर उसकी सम्पूर्ण जांच करना तथा आवेदन मे कोई कमी पायी जाए तो केस प्रभारी के सहयोग से 30 दिन में पूर्ण करवाना एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर 45 दिवस के अन्दर नियुक्ति आदेश जारी करवाना।

केस प्रभारी के दायित्व
मृत निगम कर्मचारी के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी देने के साथ ही आवेदन पत्र उपलब्ध करवाना एवं सतत् सम्पर्क में रहकर पात्र आश्रित से निर्धारित समयावधि में आवदेन प्राप्त करना। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी को स्वयं पहल करते हुए पूर्ण करवाना। आश्रित द्वारा कार्यालयाध्यक्ष के पास आवेदन करने पर 15 दिवस में आवेदन पूर्ण करवाते हुए विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित किया जाना। नियुक्ति आदेश जारी होने पर मृत निगम कर्मचारी आश्रित को सूचित करना।

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