Edited By Kailash Singh, Updated: 22 Jan, 2025 06:25 PM
परिवहन विभाग द्वारा पुराने कार बाजारों पर बड़े स्तर पर प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह अभियान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सचिव और आयुक्त शुचि त्यागी के निर्देशन में संचालित किया गया। आरटीओ जयपुर (द्वितीय) की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक...
जयपुर (द्वितीय): परिवहन विभाग द्वारा पुराने कार बाजारों पर बड़े स्तर पर प्रवर्तन अभियान चलाया गया। यह अभियान परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सचिव और आयुक्त शुचि त्यागी के निर्देशन में संचालित किया गया। आरटीओ जयपुर (द्वितीय) की टीमों ने कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक वाहन जब्त किए और सात कार बाजारों पर सख्त कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान कई वाहन ऐसे पाए गए जो अन्य राज्यों में पंजीकृत थे और जिनका कर राजस्थान में चुकाया नहीं गया था। इन वाहनों से 10 से 20, लाख रुपये तक का राजस्व कर के रूप में प्राप्त होने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि और नियमों का पालन
पुराने कार बाजारों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए रूल नंबर 55A को GSR901E के माध्यम से 22 दिसंबर 2022 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि, इसके बाद मार्च 2024 तक कोई भी कार बाजार पंजीकृत नहीं हुआ।
मार्च 2024 में सरकार और परिवहन विभाग के निर्देशों पर आरटीओ जयपुर (द्वितीय) ने प्रवर्तन अभियान शुरू किया। इस दौरान कई कार बाजारों पर छापेमारी की गई और 300 से अधिक वाहन जब्त किए गए। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरटीओ जयपुर (द्वितीय) में 37 कार बाजार पंजीकृत किए गए।
यह पहली बार था जब राजस्थान सहित पूरे भारत में पुराने कार बाजारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्तमान में, राजस्थान में लगभग 147 कार बाजार पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 37 पंजीकरण आरटीओ जयपुर (द्वितीय) के क्षेत्र में हुए हैं। जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा ने कहा कि यह प्रवर्तन अभियान न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि कर अपवंचना को रोकने और सरकार को राजस्व प्राप्त कराने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा जब तक कि सभी पुराने कार बाजार मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के तहत पंजीकृत नहीं हो जाते।