Edited By Raunak Pareek, Updated: 10 Aug, 2025 08:47 PM

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेंशनर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब आरजीएचएस योजना में ओपीडी और जांचों की सीमा बढ़ाने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग को मिलेगा, जिससे आवेदन प्रक्रिया होगी आसान।
जयपुर, 10 अगस्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य पेंशनर्स के लिए एक अहम फैसला लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 (आरजीएचएस) के अंतर्गत ओपीडी की निर्धारित सीमा में शिथिलता देने की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं।
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब पेंशनर्स के लिए ओपीडी दवाइयों की वार्षिक सीमा 50 हजार रुपये और जांचों की 5 हजार रुपये की सीमा बढ़ाने का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को मिल गया है।
नई व्यवस्था के तहत—
· ओपीडी दवाइयों के लिए सीमा वृद्धि:
o 2 लाख रुपये तक – अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत)
o 2 लाख से 7 लाख रुपये तक – सीईओ, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी
o 7 लाख रुपये से अधिक – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग)
· चिकित्सा जांचों की सीमा वृद्धि: 5 हजार रुपये से अधिक के लिए सीईओ, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को अधिकार
पहले यह अधिकार वित्त विभाग के पास था, जिसे अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री का यह निर्णय पेंशनर्स को बड़ी राहत देगा, क्योंकि अब वे ओपीडी दवाइयों और जांचों की सीमा बढ़ाने के लिए सीधे आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।