राजस्थान: मंत्रिमंडल की बैठक में विभागों में पदोन्नतियों सहित कई अहम निर्णय हुए

Edited By PTI News Agency, Updated: 18 May, 2022 11:30 PM

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जयपुर, 18 मई (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागों में पदोन्नतियों और चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कराने सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

जयपुर, 18 मई (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में विभागों में पदोन्नतियों और चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कराने सहित कई अहम निर्णय लिए गए।

बैठक में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद के लिए योग्यता निर्धारण में सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन (सी.पी.एड) के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डी.पी.एड) एवं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड) को रखे जाने, एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक) के 80 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने, एचसीएम रीपा में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, राज्य में नवीन न्यायालय एवं पदों की सूची को अद्यतन करने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों की भर्ती में अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने के संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया है। राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 में संशोधन करते हुए राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम (संशोधित तृतीय), 2021 के अनुसार अब शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद के लिए योग्यता निर्धारण में सी.पी. एड के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डी.पी.एड) एवं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड) को रखे जाने का निर्णय हुआ है।

बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा भर्ती सूचना सहायकों, सहायक प्रोग्रामर को पदोन्नति देने के लिए अहम निर्णय लिया गया है। इसमें अब एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 20 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती और 80 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है।

बैठक में हरिशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में 02 वरिष्ठ प्रोफेसर के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम 2022 के प्रारूप को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 की अनुसूची-1 में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। बैठक में राजस्थान न्यायिक अधिकारी (चिकित्सा सुविधा) नियम 2008 के नियम 4 एवं 6 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।



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