धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित होने पर मंत्री मदन दिलावर ने दी बधाई, बोले- "धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है"

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 09 Sep, 2025 08:28 PM

minister madan dilawar congratulated on passing of anti conversion bill

जयपुर । राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सांपरिवर्तन प्रतिषेध विधायक 2025 को पारित कर दिया। शिक्षा एवं पंचायती राजमंत्री मदन दिलावर ने विधेयक पारित होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई दी है।

जयपुर । राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सांपरिवर्तन प्रतिषेध विधायक 2025 को पारित कर दिया। शिक्षा एवं पंचायती राजमंत्री मदन दिलावर ने विधेयक पारित होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई दी है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विधानसभा में यह विधेयक पारित होने के बाद अब जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात और अन्य कारणों से धर्मपरिवर्तन कराने के मामले अब बंद हो जाएंगे और जो अब इस कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया। इस कानून के बाद अब प्रदेश में धर्मांतरण की गतिविधियां रुक जाएंगे। 

मदन दिलावर ने कहा कि क्योंकि राजस्थान में सामूहिक धर्मांतरण के भी कई मामले होते रहते है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले भवन पर बुलडोजर चलाने का भी प्रावधान किया गया है। यानी अब इस प्रकार की गतिविधियां संचालित करने वाले भवन पर बुलडोजर चलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बिल मैं कठोर कानूनी प्रावधान किए जाने को उचित बताते हुए कहा कि धर्मांतरण केवल धर्म परिवर्तन नहीं होता है यह राष्ट्रांतरण होता है। इसके कारण देश को खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपने केरल को देखा है, कश्मीर को देखा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जहां-जहां मुस्लिम अधिक संख्या में हो गए वहां वहां हिंदुओं की स्थिति क्या हो जाती है सबने देखा है। जहां जहां विधर्मी यानी हिन्दू विरोधी खड़े हुए है वहां वहां देश को नुकसान होता है। धर्मपरिवर्तन करते ही उसकी भाषा बदल जाती है,देश के प्रति निष्ठा,सम्मान, लगाव और श्रद्धा खत्म हो जाती है। वो व्यक्ति देश के खिलाफ षडयंत्र करने का प्रयास करता रहता है। मदन दिलावर ने कहा कि जो लोग धर्मांतरण का शिकार हुए है,वो यदि घर वापसी करना चाहते हे तो उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। ये देश की मजबूती, देश की रक्षा के लिए लाया गया कानून है। ताकि धर्मांतरण ना हो। और देश सुरक्षित रहे।

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