राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती: बेसमेंट में क्लास बंद, फायर NOC अनिवार्य

Edited By Sourabh Dubey, Updated: 17 Jul, 2025 07:56 PM

rajasthan coaching centers new guidelines

शिक्षा और शहरी विकास को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत राज्यभर में संचालित कोचिंग सेंटरों पर सख्त दिशानिर्देश लागू किए गए हैं।

जयपुर। शिक्षा और शहरी विकास को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत राज्यभर में संचालित कोचिंग सेंटरों पर सख्त दिशानिर्देश लागू किए गए हैं।

अब किसी भी कोचिंग संस्थान को बेसमेंट में कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही, प्रति छात्र न्यूनतम 1.75 वर्गमीटर स्थान सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

फायर सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए सभी कोचिंग सेंटरों के लिए अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी (No Objection Certificate) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, यदि किसी संस्थान में एक समय में 100 से अधिक छात्र उपस्थित रहते हैं, तो उसे इंस्टिट्यूशनल बिल्डिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत संचालित करना होगा।

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:

ज़मीनी हकीकत और नियमों का उल्लंघन:

राज्य सरकार के सख्त दिशा-निर्देशों के बावजूद राजधानी जयपुर के गोपालपुरा, सांगानेर, प्रतापनगर, झोटवाड़ा, टोंक रोड और लालकोठी जैसे क्षेत्रों में 1,000 से अधिक कोचिंग सेंटर नियमों की अनदेखी करते हुए चल रहे हैं।

सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपये की लागत से प्रतापनगर में कोचिंग हब विकसित किया गया, लेकिन अब तक अधिकतर सेंटरों का वहां स्थानांतरण नहीं हो सका है। नियमों के उल्लंघन पर अब तक 100 से अधिक कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

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