राजस्थान : नवसृजित विशेष अदालतों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी

Edited By PTI News Agency, Updated: 25 Jun, 2022 02:41 PM

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जयपुर, 25 जून (भाषा) राजस्थान सरकार ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष अदालतों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

जयपुर, 25 जून (भाषा) राजस्थान सरकार ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष अदालतों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर और नागौर में सृजित विशेष अदालतों में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
बयान में बताया गया है कि मामलों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष अदालतों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने की खातिर चार नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने के वास्ते ये पद सृजित किए गए हैं।

बयान के अनुसार, नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चार-चार पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी।

बयान के मुताबिक, सरकार के इस कदम से पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों में विशिष्ट लोक अभियोजकों का पद सृजित होने से पैरवी में मजबूती मिलेगी।



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