झूठी शान के लिए हत्या का आरोपी पिता पुलिस हिरासत में, दो थाना प्रभारी लाइन हाजिर

Edited By PTI News Agency, Updated: 06 Mar, 2021 12:55 AM

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जयपुर, पांच मार्च (भाषा) राजस्थान के दौसा जिले में प्रेमी के साथ चली गयी अपनी 19 वर्षीय बेटी की झूठी शान के लिए कथित रूप से गला दबाकर हत्या करने मामले में आरोपी पिता शंकर लाल को शुक्रवार को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में आठ...

जयपुर, पांच मार्च (भाषा) राजस्थान के दौसा जिले में प्रेमी के साथ चली गयी अपनी 19 वर्षीय बेटी की झूठी शान के लिए कथित रूप से गला दबाकर हत्या करने मामले में आरोपी पिता शंकर लाल को शुक्रवार को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में आठ अन्य लोगों को अपहरण के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इनमें युवती की मां और भाभी भी शामिल हैं।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक जयपुर रेंज, जयपुर व दौसा पुलिस अधीक्षक को इस प्रकरण में निष्पक्ष अनुसंधान करने और अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट संबंधित दण्डनायक (मजिस्ट्रेट) के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

आयोग के सदस्य न्यायाधिपति महेश चंद्र शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ‘‘आयोग इस मामले में स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लेता है। पुलिस महानिदेशक राजस्थान, जयपुर महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक दौसा इस प्रकरण में निष्पक्ष अनुसंधान करावें और अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट संबंधित दण्डनायक के समक्ष प्रस्तुत करें। जिलाधीश दौसा इस संबंध में उचित कदम उठाये।’’
आयोग की ओर से प्रकरण को 30 मार्च को सूचीबद्ध किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त और सर्किल अधिकारी दीपक कुमार ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया है जबकि युवती की मां और भाभी सहित आठ अन्य लोगो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

इस मामले में कार्यवाही करते हुए जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक हवा सिंह घुमरिया ने ड्यूटी में लापरवाही बतरने के आरोप में महिला थाना सहित दौसा के दो थानों के प्रभारियों को लाइन हाजिर किया है।

युवती और उसके कथित प्रेमी ने अपनी जान का खतरा बताते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अजी देकर पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। 26 फरवरी को अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत की जयपुर पीठ ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया करवाने और उन्हें उनकी इच्छानुसार सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया था। मामले की अगली सुनवाई नौ मार्च होनी थी।

दौसा के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि दौसा पुलिस को दंपत्ति को सुरक्षा देने के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

आरोपी पिता शंकर लाल सैनी (50) ने बेटी पिंकी की हत्या करने के तुरंत बाद पुलिस में आत्मसमर्पण कर दिया था और अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र में आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

मृतका पिंकी की शादी 16 फरवरी को उसकी इच्छा के विरूद्ध की गई थी लेकिन युवती तीन दिन बाद अपने माता-पिता के घर वापस आ गई थी। 21 फरवरी को वह अपने प्रेमी रोशन के साथ भाग गई थी। अपने प्रेमी के साथ भागने के बाद पिता की ओर से भी पुलिस में उसकी बेटी का कथित अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। मृतका पिंकी के परिजनों ने उसे प्रेमी के घर होने की जानकारी मिलने पर उसे वहां से अपने घर ले आये थे और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।


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