Edited By Anil Jangid, Updated: 19 Jan, 2026 07:35 PM

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 के पेपरलीक मामले में मुख्य आरोपी जगदीश विश्नोई को सोमवार को ज़मानत दे दी। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने जगदीश विश्नोई की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे ज़मानत पर रिहा करने...
जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 के पेपरलीक मामले में मुख्य आरोपी जगदीश विश्नोई को सोमवार को ज़मानत दे दी। जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने जगदीश विश्नोई की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे ज़मानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेपरलीक से जुड़े इस मामले में जिन विशेष अधिनियमों की धाराओं के तहत केस दर्ज है, उनमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही, ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए आरोपी को ज़मानत देना उचित है।
गौरतलब है कि एसआई भर्ती-2021 का पेपरलीक मामला प्रदेश में काफी चर्चित रहा है और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाई कोर्ट के इस फैसले को मामले में एक अहम कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है।