झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: जिले में पहली बार PIT NDPS एक्ट के तहत आदतन तस्कर श्यामलाल उर्फ श्यामा निरुद्ध

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 15 Oct, 2025 08:23 PM

jhalawar police s major action

जयपुर  । मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए जिले में पहली बार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT NDPS) के तहत एक आदतन तस्कर को निरुद्ध किया है।

जयपुर  । मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध झालावाड़ पुलिस ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए जिले में पहली बार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PIT NDPS) के तहत एक आदतन तस्कर को निरुद्ध किया है। 

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के सक्रिय नशा माफिया श्यामलाल उर्फ श्यामा पुत्र रामलाल बंजारा (46 ) निवासी लुहारिया देह थाना सदर झालावाड़ पर यह कठोरतम कार्यवाही की गई है। इस अधिनियम को उन गंभीर अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार नशा तस्करी में लिप्त रहते हैं और जिनका जेल में बंद किया जाना जन-स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

शासन सचिव द्वारा निरुद्धगी आदेश 
झालावाड़ पुलिस द्वारा तैयार किए गए इस्तगासा (प्रार्थना पत्र) के उपरांत शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग राजस्थान सरकार रवि शर्मा ने मंगलवार 14 अक्टूबर को धारा 3 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पिट एनडीपीएस) के तहत श्यामलाल उर्फ श्यामा को निरुद्ध करने का आदेश जारी किया।

आदेश के उपरांत तस्कर को गिरफ्तार कर हाई सेक्युरिटी जेल अजमेर भिजवाया जा रहा है। थानाधिकारी सदर के नेतृत्व में गठित टीम ने निरुद्धगी की कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी कि अवैध मादक पदार्थ तस्कर श्यामलाल उर्फ श्यामा सन 1996 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। वह पिछले काफी समय से नशे के कारोबार में सक्रिय है और स्वयं भी मादक पदार्थों के सेवन का आदी है। उसके दुस्साहसिक स्वभाव के कारण आमजन उसके विरुद्ध सूचना देने से घबराते थे। श्यामलाल के विरुद्ध कुल 16 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 08 में उसे न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है। 

उसके आपराधिक रिकॉर्ड में एनडीपीएस एक्ट के थाना सदर झालावाड़, सुकेत/अनंतपुरा कोट में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा अन्य गंभीर अपराध लूट (2), हत्या का प्रयास (1), आर्म्स एक्ट (1), आबकारी एक्ट (1), चोरी (2), मारपीट (3) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का 1 प्रकरण दर्ज है। 

एसपी कुमार ने बताया कि 
भविष्य में उसके द्वारा और भी कृत्य करने की प्रबल संभावना तथा मादक पदार्थों के व्यापार से आम जनता के स्वास्थ्य और कल्याण पर पड़ने वाले विपरित प्रभाव को देखते हुए ही उस पर यह कठोरतम निवारक कार्रवाई की गई है।

 

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