राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर नकेल: नया बिल देगा छात्रों को बड़ी राहत

Edited By Kailash Singh, Updated: 02 Sep, 2025 01:57 PM

crackdown on coaching institutes in rajasthan new bill will give big relief to

राजस्थान में भजनलाल सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून लाने जा रही है। इसके तहत “राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025” में कई अहम संशोधन किए गए हैं। विधेयक के पास होने और सही तरीके से लागू होने पर छात्रों को...

राजस्थान में भजनलाल सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून लाने जा रही है। इसके तहत “राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025” में कई अहम संशोधन किए गए हैं। विधेयक के पास होने और सही तरीके से लागू होने पर छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

बिल की मुख्य बातें और छात्रों को राहत

किस्तों में फीस जमा: अब कोचिंग संस्थान छात्रों से एकमुश्त फीस नहीं ले पाएंगे। फीस चार किस्तों में जमा कराई जा सकेगी। 
फीस वापसी का प्रावधान: यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो संस्थान को 10 दिन के भीतर शेष फीस और हॉस्टल की बची हुई राशि लौटानी होगी।

नोट्स व स्टडी मटेरियल: सभी संस्थानों को निशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

काउंसलिंग व सुरक्षा: कोचिंग संस्थानों को नियमित काउंसलिंग सेशन कराने होंगे। हॉस्टल में CCTV कैमरे और सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे।

किन संस्थानों पर लागू होगा बिल?

100 या उससे अधिक छात्रों वाले संस्थान इसके दायरे में आएंगे। 100 से कम छात्रों वाले संस्थानों को रजिस्ट्रेशन और अन्य औपचारिकताओं से छूट दी गई है।

कड़े नियम और सख्त कार्रवाई

नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर संपत्ति जब्त कर बकाया राशि वसूली जाएगी। हर ब्रांच को अलग संस्थान माना जाएगा और हर 3 साल में रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण अनिवार्य होगा।

जुर्माना राशि में बदलाव

पहले नियम तोड़ने पर पहली बार 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख रुपये जुर्माना था। अब इसे घटाकर क्रमशः 50 हजार और 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

निगरानी और शिकायत निवारण

राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन होगा। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनेगी, जिसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां मिलेंगी। सभी जिलों में 24 घंटे चालू रहने वाला कॉल सेंटर और शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी।

अतिरिक्त प्रावधान

सरकारी स्कूल और कॉलेज के अध्यापक अब निजी कोचिंग में पढ़ा नहीं सकेंगे। यह नया बिल छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाएगा।

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