राजस्थान निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव, चुनावी खर्च बढ़ा, प्रचार पर सख्ती

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 23 Dec, 2025 05:58 PM

state election commission makes a major decision

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सदस्य और अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है, साथ ही लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा निकायों की हॉर्डिंग और साइटिंग का प्रचार में उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।

पंचायतीराज संस्थाओं में नई खर्च सीमा
सरपंच: पहले ₹50,000 → अब ₹1,00,000
पंचायत समिति सदस्य: पहले ₹75,000 → अब ₹1,50,000
जिला परिषद सदस्य: पहले ₹1,50,000 → अब ₹3,00,000

शहरी निकायों में नई खर्च सीमा
नगर निगम पार्षद: पहले ₹2,50,000 → अब ₹3,50,000
नगर परिषद पार्षद: पहले ₹1,50,000 → अब ₹2,00,000
नगर पालिका पार्षद: पहले ₹1,00,000 → अब ₹1,50,000

प्रचार पर सख्त नियम
लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निकायों की हॉर्डिंग/साइटिंग का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में खर्च की समय-सीमा तय की गई है, जिसका पालन अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, नियंत्रित और समान अवसरों वाला बनाना है, ताकि अनावश्यक शोर-शराबे और अनियंत्रित खर्च पर रोक लग सके।

 

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