राजस्थान में ‘मुख्‍यमंत्री चिरंजीवी योजना’ शनिवार से होगी लागू, पंजीकरण की अवधि बढ़ी

Edited By PTI News Agency, Updated: 30 Apr, 2021 06:52 PM

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जयपुर, 30 अप्रैल (भाषा) राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्‍यमंत्री चिरंजीवी योजना’ शनिवार से लागू हो जाएगी जिसके तहत राज्य के हर परिवार को पांच लाख रुपये तक के स्‍वास्‍थ्‍य बीमा का लाभ देने का लक्ष्य है।

जयपुर, 30 अप्रैल (भाषा) राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्‍यमंत्री चिरंजीवी योजना’ शनिवार से लागू हो जाएगी जिसके तहत राज्य के हर परिवार को पांच लाख रुपये तक के स्‍वास्‍थ्‍य बीमा का लाभ देने का लक्ष्य है।
इस बीच राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख भी 31 मई तक बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया,‘‘ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत एक मई 2021 से होने जा रही है। बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इस योजना में एक अप्रैल से पंजीकरण शुरू हुआ था और अब तक लगभग 22.85 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं।’’
गहलोत के अनुसार यद्यपि सरकार ने पंजीकरण की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की थी परन्तु कोरोना महामारी के दौरान हो रही असुविधा के कारण इसे31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जो परिवार अब तक इस योजना से जुड चुके है उन्हे एक मई 2021 से लाभ मिलेगा व जो परिवार दिनांक 31 मई 2021 तक इसमें जुडेंगे उन्हे पंजीकरण की दिनांक से लाभ देय होगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस साल के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जायेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसिजर शामिल किये गये हैं।
मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांचें, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद 15 दिनों का चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा।
अधिकारियों के अनुसार पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियो को योजना का लाभ मिल रहा था अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पायेगा। साथ ही प्रदेश के सभी अन्य परिवारों को बीमा प्रीमीयम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रूपये पर वार्षिक पांच लाख रूपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।


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