CM शर्मा का मानवीय फैसला, मृतक राशन डीलर्स के परिजनों को मिली राहत, अनुकंपा आवंटन के नियमों में ढील

Edited By Raunak Pareek, Updated: 27 May, 2025 08:24 PM

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतक राशन डीलर्स के परिजनों को राहत देते हुए अनुकंपा आवंटन की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया। नियमों में कई ढील दी गई है जिससे हजारों आश्रितों को जीवनयापन का सहारा मिलेगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक संवेदनशील और मानवीय फैसला लेते हुए मृतक राशन डीलर्स के आश्रित परिवारों के लिए अनुकंपा आवंटन की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का आदेश दिया है। यह प्रक्रिया लंबे समय से ठप पड़ी थी, जिससे मृतक डीलर्स के परिजनों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आश्रितों को अब कई शर्तों में छूट मिलेगी। सबसे अहम बात यह कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु में निधन होने वाले डीलर्स के परिवारों को भी अनुकंपा आवंटन का लाभ मिलेगा, जो पहले मना था।

अन्य राहतों में प्रमुख हैं:

·         न्यूनतम आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष की गई (पहले 21 थी)।

·         आवेदन की समयसीमा 90 दिन से बढ़ाकर अतिरिक्त 90 दिन की गई।

·         शैक्षणिक योग्यता में ढील – विधवाओं के लिए 10वीं की जगह 8वीं और अन्य आश्रितों के लिए 12वीं की जगह 10वीं अनिवार्य की गई।

·         कंप्यूटर प्रमाण-पत्र की समयसीमा अब 8 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है।

यह फैसला उन हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, जिनका आर्थिक जीवन उनके मृतक परिजन की राशन डीलर की नौकरी पर निर्भर था। 15 मई को मुख्यमंत्री कार्यालय में आश्रितों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया गया है।

सरकार का यह कदम न सिर्फ सामाजिक न्याय का परिचायक है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करता है।

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