Edited By Shruti Jha, Updated: 08 Aug, 2025 08:29 PM

राजस्थान में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 0 से 10 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन के प्रावधानों से छूट देने की घोषणा...
छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा तोहफ़ा: राजस्थान में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा
जयपुर: राजस्थान में छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 0 से 10 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन के प्रावधानों से छूट देने की घोषणा की है। इस कदम से छोटे दुकानदारों और वाणिज्यिक संस्थानों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत मिलेगी।
इस फैसले के तहत, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 की धारा-4 में शिथिलता दी गई है। इससे अब तक पंजीयन की प्रक्रिया में लगने वाले समय और खर्च से छोटे व्यापारियों को मुक्ति मिलेगी।
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पुराने अधिनियम को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जाएगा। इसके लिए 'राजस्थान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ एंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025' के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। यह नया अधिनियम व्यापार को और अधिक सुगम बनाने के लिए बनाया गया है।
सरकार के इस कदम का व्यापारियों ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस तरह के फैसले से राज्य में व्यापार का माहौल बेहतर होगा और नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी सहायक होगा।