भजनलाल सरकार के बड़े फैसले: अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण विधेयक, एयरोस्पेस–डिफेन्स व सेमीकंडक्टर नीतियों को मंजूरी

Edited By Anil Jangid, Updated: 21 Jan, 2026 04:59 PM

bhajanlal cabinet takes major decisions on disturbed areas bill

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, सामाजिक संतुलन और औद्योगिक प्रगति से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में अशांत क्षेत्रों में संपत्ति और किरायेदारों के अधिकारों के...

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, सामाजिक संतुलन और औद्योगिक प्रगति से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में अशांत क्षेत्रों में संपत्ति और किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक, एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी–2025, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025, ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन, सेवा नियमों में संशोधन और ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन प्रमुख हैं।

 

कैबिनेट ने ‘दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों का संरक्षण करना है, ताकि जनसंख्या असंतुलन के कारण उत्पन्न अशांति, सामाजिक तनाव और सामुदायिक सद्भाव पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सके। यह विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

 

राज्य को औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेन्स पॉलिसी–2025 को मंजूरी दी गई। यह नीति रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करने, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन में सहायक होगी। इसके साथ ही प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025 को भी स्वीकृति दी गई, जिसका लक्ष्य सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग के क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाना है।

 

मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर और जैसलमेर जिलों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा आरपीएससी (राजपत्रित स्टाफ) सेवा नियम एवं विनियम, 1991 और राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया गया है, जिसमें बाल विवाह में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई का प्रावधान शामिल है।

 

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 23 जनवरी से प्रदेशभर में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देना है। साथ ही बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम आयोजित कर शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

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