Edited By Raunak Pareek, Updated: 18 Dec, 2025 08:20 PM

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2025 के तहत 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर और 8वीं बटालियन आरएसी गाजीपुर-दिल्ली की चयन सूची जारी कर दी गई है। सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया गया है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोजित कांस्टेबल भर्ती-2025 के अंतर्गत 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर और 8वीं बटालियन आरएसी गाजीपुर (दिल्ली) की चयन सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा के बाद चयन बोर्ड ने योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट सूची को अंतिम रूप दिया है।
5वीं बटालियन आरएसी जयपुर
पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर में कांस्टेबल सामान्य के कुल 69 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। 11 दिसंबर 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन सूची में शामिल किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 23 दिसंबर 2025 को बटालियन परिसर, जयपुर में अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ प्रातः 10 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है।
8वीं बटालियन आरएसी गाजीपुर
इसी क्रम में 8वीं बटालियन आरएसी गाजीपुर (दिल्ली) के लिए 51 पदों पर परिणाम घोषित किए गए हैं। इन पदों के लिए भी 11 दिसंबर 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी। इन बटालियन के चयनित अभ्यर्थियों को 24 दिसंबर 2025 को रियर मुख्यालय मीणापुरा, अलवर में अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ प्रातः 10 बजे तक रिपोर्ट करना होगा।
वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध सूची
चयनित अभ्यर्थियों की संपूर्ण सूची राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त संबंधित बटालियन—जयपुर एवं गाजीपुर—के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी रोल नंबर एवं नाम देखे जा सकते हैं। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तकनीकी त्रुटि की स्थिति में संबंधित कार्यालय के कमाण्डेन्ट द्वारा जारी सूचना को ही अंतिम माना जाएगा।
दस्तावेज़ सत्यापन होगा अनिवार्य
चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन अगला महत्वपूर्ण चरण है। तय तिथि, समय और स्थान पर सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अनिच्छुक माना जाएगा और उनकी पात्रता स्वतः निरस्त कर दी जाएगी।