किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन का नोटिस — ₹12.76 लाख का बकाया किराया चुकाने का आदेश, पूर्व सांसद ने जताई आपत्ति

Edited By Sourabh Dubey, Updated: 24 Jul, 2025 07:25 PM

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चंडीगढ़ से पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री किरण खेर को शहर के सेक्टर-7 स्थित सरकारी मकान T-6/23 को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ₹12,76,418 का बकाया किराया चुकाने का नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस 24 जून 2025 को उनकी सेक्टर-8ए की निजी कोठी (नंबर 65) पर...

चंडीगढ़। चंडीगढ़ से पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री किरण खेर को शहर के सेक्टर-7 स्थित सरकारी मकान T-6/23 को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ₹12,76,418 का बकाया किराया चुकाने का नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस 24 जून 2025 को उनकी सेक्टर-8ए की निजी कोठी (नंबर 65) पर असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए), रेंट्स द्वारा जारी किया गया।

नोटिस में ब्याज और भारी जुर्माने का उल्लेख

प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में यह राशि जमा नहीं कराई गई, तो उस पर 12% वार्षिक ब्याज भी लागू होगा। नोटिस के अनुसार, यह बकाया किराया कई मदों में 100% से 200% तक की पेनल्टी के साथ जुर्माने की राशि है।
भुगतान की प्रक्रिया डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर से करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इससे पहले कैशियर कार्यालय से पूरी राशि का विवरण प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है।

किरण खेर ने जताई नाराजगी, कहा– “पहले नहीं दी गई कोई जानकारी”

पूर्व सांसद किरण खेर ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, “इस नोटिस की मुझे कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। मुझे इसकी सूचना केवल अखबार में खबर पढ़कर मिली, जो बहुत चौंकाने वाला अनुभव था।” उन्होंने इस संबंध में एक लिखित आपत्ति चंडीगढ़ प्रशासन को भेज दी है और स्पष्टीकरण मांगा है।

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