Edited By Anil Jangid, Updated: 17 Mar, 2026 04:30 PM

बाड़मेर: बाड़मेर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-2 ने लव मैरिज के बाद पत्नी पर जानलेवा फायरिंग करने के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह...
बाड़मेर: बाड़मेर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-2 ने लव मैरिज के बाद पत्नी पर जानलेवा फायरिंग करने के मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला करीब 13 साल पुराना था और न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता कीर्तिका पालीवाल ने बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2011 में प्रेम विवाह के रूप में जयपुर के सुनील मीणा से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और 21 जून 2013 को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सभी को चौंका दिया।
इस दिन, जब कीर्तिका अपने ऑफिस जा रही थी, तब आरोपी सुनील मीणा ने जान से मारने की नियत से उसकी कार को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और फिर पिस्टल से फायरिंग की। गोली पीड़िता की कलाई में लगी। आरोपी ने फिर उसे धमकाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और जोधपुर रोड की ओर ले गया, जहां उसने फिर से फायर किया, लेकिन गोली सिर से छूकर निकल गई। आरोपी ने बाद में आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन दोनों की जान बच गई।
वहीं, कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस सजा के बाद जब आरोपी को कोर्ट से बाहर लेकर जा रही पुलिस टीम ने मीडिया से बात की, तो वह हंसी में बोला, "इतना क्या बड़ा जुर्म कर दिया?" उसकी इस प्रतिक्रिया ने सभी को हैरान कर दिया।