सरकार का सख्त फैसला, प्रदेश में फिर लगा ट्रांसफर पर बैन, सीमावर्ती जिलों में भी नहीं होंगे तबादले

Edited By Raunak Pareek, Updated: 30 Jun, 2025 08:53 PM

government imposed ban on transfer

राजस्थान सरकार ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में ट्रांसफर पर रोक लगाते हुए सीमावर्ती जिलों को दी गई छूट भी वापस ले ली है। प्रशासनिक सुधार विभाग के ताज़ा आदेश से स्पष्ट है कि अब बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर जैसे बॉर्डर जिलों से भी तबादले नहीं होंगे।...

राजस्थान सरकार ने एक बार फिर प्रदेशभर में ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिसमें अब सीमावर्ती जिलों को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। सोमवार को प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगा राम द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए, जिससे सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की तबादले की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है।

गौरतलब है कि इस वर्ष मई माह में भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती जिलों — बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और फलोदी — में ट्रांसफर बैन में आंशिक छूट दी थी। इसका उद्देश्य सीमाओं पर प्रशासनिक ढांचे को मज़बूती देना था। इसके तहत विभिन्न विभागों में LDC, UDC से लेकर RAS अधिकारियों के तबादले सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए थे। 

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हालांकि अब हालात सामान्य होने के बाद इन कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुनः अपने मूल या अन्य पसंदीदा जिलों में ट्रांसफर की मांग शुरू कर दी थी। इसे देखते हुए सरकार ने स्पष्ट संकेत देते हुए सीमावर्ती जिलों में भी ट्रांसफर पर रोक का फैसला लिया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, सरकार का यह कदम राज्य में स्थायित्व और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। ट्रांसफर नीति में यह सख्ती सरकार की गंभीर मंशा को दर्शाती है कि सीमावर्ती जिलों को कोई 'ट्रांजिट पोस्टिंग' नहीं माना जाएगा।

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