Edited By Rahul yadav, Updated: 03 Feb, 2025 07:02 PM
राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ERCP (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) और यमुना जल परियोजना को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। डोटासरा...
राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ERCP (ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट) और यमुना जल परियोजना को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
डोटासरा ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ ERCP को लेकर क्या समझौता हुआ है, यह जनता को जानने का हक है। केंद्र सरकार के दो बजट पेश हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस परियोजना के लिए कोई फंड नहीं मिला। उन्होंने नोनेरा बांध को लेकर सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह कांग्रेस सरकार की देन है।
मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए डोटासरा ने कहा कि वे भामाशाह की तरह घूम रहे हैं। चार महीने बीत जाने के बावजूद यमुना जल समझौते की DPR तक नहीं बनी। उन्होंने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री के पेन और डायरी लेकर बैठने पर तंज कसते हुए कहा कि वे डेढ़ घंटे तक बैठे रहे, लेकिन कुछ भी नोट नहीं किया।
डोटासरा ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा, "किरोड़ी जी का मामला तो आपको सुलझाना ही पड़ेगा, वे मेरे साढू हैं। किरोड़ी ने दौसा में कहा था कि मुख्यमंत्री मेरे भाई हैं, लेकिन भाई बनाकर छुरा घोंप दिया। जब आपकी कैबिनेट के मंत्री खुद कह रहे हैं कि बीसलपुर से रोज़ाना 7 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है और सरकार चुप है, तो इसका मतलब पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। किरोड़ी जो कहकर गए हैं, वह मामूली बात नहीं है।"
स्वास्थ्य मंत्री ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया
विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। इस बिल पर बजट सत्र में बहस के बाद मतदान होगा और पारित करने की तिथि बाद में तय की जाएगी।
इस विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा।
बिल में लव जिहाद पर विशेष प्रावधान:
- यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है, तो इसे लव जिहाद माना जाएगा।
- यदि यह साबित हो जाता है कि शादी का उद्देश्य धर्मांतरण था, तो विवाह को रद्द करने का प्रावधान होगा।
- फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अवैध घोषित कर सकता है।