गलत UPI भुगतान पर न हो परेशान: जानें कैसे वापस पाएं अपनी रकम ?

Edited By Chandra Prakash, Updated: 17 Jul, 2025 02:12 PM

don t worry about wrong upi payment

देश में बढ़ते डिजिटल भुगतान के प्रचलन के साथ यूपीआई (UPI) लेनदेन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन जल्दबाजी या छोटी सी चूक कभी-कभी भारी पड़ सकती है, जब आपका पैसा गलत नंबर पर चला जाए। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं, पर अब आपको परेशान...

राजस्थान पुलिस की विशेष एडवाइजरी
डिजिटल लेनदेन करते समय रखें इन बातों का ध्यान
एक हेल्पलाइन नंबर दिलाएगा राहत

जयपुर 17 जुलाई 2025। देश में बढ़ते डिजिटल भुगतान के प्रचलन के साथ यूपीआई (UPI) लेनदेन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन जल्दबाजी या छोटी सी चूक कभी-कभी भारी पड़ सकती है, जब आपका पैसा गलत नंबर पर चला जाए। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं, पर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

महानिरीक्षक साइबर क्राइम शरत कविराज के निर्देशन में राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने ऐसे मामलों से के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है।

गलत UPI पेमेंट होने पर तुरंत उठाएं ये कदम 
एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि अगर गलती से आपने किसी गलत खाते में ऑनलाइन भुगतान कर दिया है तो घबराएं नहीं। आपकी रकम वापस मिल सकती है। इसके लिए इन आसान चरणों का पालन करें:
 •  तत्काल हेल्पलाइन पर शिकायत: सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है कि आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यह नंबर विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए ही जारी किया गया है।
 •  अपने बैंक से संपर्क: शिकायत दर्ज करने के बाद बिना देर किए अपने बैंक जाएं। वहां आपको एक खास फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको गलत लेनदेन से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी।
 •  मैसेज संभाल कर रखें: गलत पेमेंट होने पर आपके फोन पर जो मैसेज आता है, उसे डिलीट न करें। इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट लें और उसका प्रिंट आउट निकलवाकर बैंक में जमा करें।
      
एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि गलती से गलत खाते में पैसे चले जाते हैं तो इसकी शिकायत भुगतान होने के तीन दिन के भीतर करनी अनिवार्य है। इसलिए समय पर कार्रवाई करना बेहद महत्वपूर्ण है।
    
गलत यूपीआई पेमेंट के अलावा साइबर ठगी से बचने के लिए राजस्थान पुलिस कुछ अहम सलाह देती है:
 ∆ गोपनीय जानकारी कभी साझा न करें: बैंक खाता संख्या, कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, ओटीपी या इंटरनेट बैंकिंग का कोई भी विवरण कभी भी किसी के साथ साझा न करें। याद रखें, बैंक या कोई भी विश्वसनीय संस्था आपसे ऐसी जानकारी फोन पर नहीं मांगती।
 ∆  पुलिस से लें मदद: किसी भी तरह की परेशानी या संदेह होने पर, अपने नजदीकी पुलिस थाने की साइबर हेल्पडेस्क से संपर्क करें। आप पुलिस मुख्यालय की हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 या 9257510100 पर भी कॉल कर सकते हैं।
 ∆ साइबर हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें: अगर आपके साथ कोई भी साइबर धोखाधड़ी होती है तो इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें, या फिर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। आप सीधे अपने निकटतम पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
        
एसपी सिंह ने बताया कि डिजिटल लेनदेन करते समय हमेशा सतर्क रहें और इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करके आप न केवल अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि साइबर अपराधों से भी बच सकते हैं।

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