राजस्थान हाई कोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा पर सुनवाई..!

Edited By Liza Chandel, Updated: 09 Jan, 2025 12:53 PM

hearing on si recruitment exam in rajasthan high court

19 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पेपर लीक विवाद में उलझी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही चयनित ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि...

राजस्थान हाई कोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा पर सुनवाई, सरकार ने जवाब पेश किया

गुरुवार सुबह राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (Rajasthan SI Recruitment Exam 2021) को रद्द करने के मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि "भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। SIT की जांच जारी है, और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है।" अब कुछ ही देर में हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई शुरू करेगा।

परेड और पोस्टिंग पर हाई कोर्ट की रोक

19 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट ने पेपर लीक विवाद में उलझी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही चयनित ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अंतिम निर्णय आने तक ये प्रक्रियाएं हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेंगी।

गौरतलब है कि यह भर्ती परीक्षा 859 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। हालांकि, जांच के दौरान पुलिस ने 50 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर और 2 आरपीएससी सदस्यों समेत कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से अधिकांश आरोपियों को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

याचिकाकर्ता का पक्ष:

याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में बताया कि स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है। पुलिस मुख्यालय ने भी इस सिफारिश पर सहमति दी है। इसके अलावा, महाधिवक्ता ने भी राय दी है कि परीक्षा रद्द की जाए और 2021 में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाए।

सरकार पर उठे सवाल:

याचिकाकर्ता ने सरकार पर ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने चयनित सब-इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग की अनुमति दे दी और उनकी पासिंग आउट परेड तथा फील्ड पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इन प्रक्रियाओं पर फिलहाल रोक लग गई है।

अब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से यह तय होगा कि परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं।

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