Edited By Anil Jangid, Updated: 13 Feb, 2026 02:59 PM

नागौर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटने वाले ई-चालान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने चालान के भुगतान, आपत्ति और निपटारे की नई समय-सीमा तय कर दी है। अब वाहन मालिकों को चालान भरने के लिए पहले की तुलना में...
नागौर। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कटने वाले ई-चालान को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने चालान के भुगतान, आपत्ति और निपटारे की नई समय-सीमा तय कर दी है। अब वाहन मालिकों को चालान भरने के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिलेगा और गलत चालान की स्थिति में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की स्पष्ट प्रक्रिया भी तय कर दी गई है।
नए नियमों के अनुसार, ई-चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को 45 दिनों के भीतर उसे ऑनलाइन चैलेंज करने का अधिकार होगा। इसके लिए परिवहन पोर्टल पर लॉगिन कर जरूरी सबूतों के साथ आपत्ति दर्ज करनी होगी। यदि 45 दिन के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है, तो चालान को स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा।
चालान के भुगतान के लिए कुल 75 दिन का समय मिलेगा। पहले 45 दिन आपत्ति के लिए और उसके बाद 30 दिन भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा में जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने की स्थिति में वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) से जुड़ी सेवाएं रोकी जा सकती हैं।
नई व्यवस्था के तहत ई-चालान की सूचना वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी। मंत्रालय का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत चालान के मामलों में लोगों को राहत मिलेगी।
हालांकि, यदि परिवहन अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी वाहन मालिक संतुष्ट नहीं होता और वह कोर्ट में चुनौती देना चाहता है, तो उसे जुर्माना राशि की 50 प्रतिशत रकम पहले जमा करानी होगी। पहले ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी। यह नई व्यवस्था ट्रैफिक प्रवर्तन को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।