Edited By Anil Jangid, Updated: 14 Jan, 2026 04:01 PM

झालावाड़। मकर संक्रांति पर्व के मद्देनज़र पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और पक्षियों की सुरक्षा को लेकर झालावाड़ पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में जिले के खानपुर और पनवाड़ थाना क्षेत्रों में...
झालावाड़। मकर संक्रांति पर्व के मद्देनज़र पतंगबाजी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और पक्षियों की सुरक्षा को लेकर झालावाड़ पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री व उपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में जिले के खानपुर और पनवाड़ थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने कुल 28 रोल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्त किया है। इन कार्रवाइयों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि चाइनीज मांझा धातुओं के मिश्रण से बना होता है, जो न केवल पक्षियों के लिए घातक है, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसी कारण राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा इसके उपयोग, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। मकर संक्रांति से पहले इस प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिलेभर में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।
खानपुर में दो आरोपी गिरफ्तार
खानपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्राम गोलाना और बाघेर में छापेमारी की। यहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते हुए दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 रोल चाइनीज मांझा जब्त किया। पुलिस के अनुसार, ये आरोपी मकर संक्रांति के दौरान अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित मांझे की अवैध बिक्री कर रहे थे।
पनवाड़ में दुकान पर कार्रवाई
इसी क्रम में पुलिस थाना पनवाड़ ने मैन बाजार स्थित एक पतंग-मांझा की दुकान पर कार्रवाई की। यहां से 15 रोल चाइनीज मांझा बरामद किया गया। दुकान संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी को यह मांझा कहां से सप्लाई किया गया था और इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं है।
निषेधाज्ञा और समयबद्ध प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही, झालावाड़ जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि आदेशों की सख्ती से पालना कराई जाए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आमजन से अपील की है कि वे चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, केवल सूती मांझे का ही प्रयोग करें और यदि कहीं प्रतिबंधित मांझा बिकता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि मकर संक्रांति पर्व सुरक्षित, आनंदमय और पर्यावरण-संवेदनशील तरीके से मनाया जा सके।