चुनाव आयोग का सख्त निर्देश: एआई और डीपफेक वीडियो पर निगरानी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 09 Oct, 2025 05:14 PM

strict instructions from the election commission

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जयपुर | मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित उपकरणों के जिम्मेदार उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिद्वंद्वी दलों या उम्मीदवारों को लक्षित करने वाले आर्टिफिशियल या डीपफेक वीडियो का उपयोग आदर्श आचार संहिता और प्रासंगिक दिशानिर्देशों के दायरे में ही किया जाना चाहिए।

नवीन महाजन ने बताया कि बिहार विधानसभा के आम चुनाव एवं 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों जिसमें अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 भी शामिल है, की घोषणा के साथ ही 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।  आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्यक्रमों, नीतियों, कार्यों और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहनी चाहिए। किसी भी दल या उसके नेताओं के निजी जीवन से संबंधित विषयों पर टिप्पणी या असत्यापित आरोप लगाने से परहेज किया जाए। 

नवीन महाजन ने बताया कि एआई तकनीक के दुरुपयोग से गलत सूचना या भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रयासों पर आयोग ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रचार सामग्री में एआई आधारित या डिजिटल रूप से संवर्धित तत्व शामिल हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित” या “डिजिटल रूप से संवर्धित” के रूप में चिह्नित किया जाए। उन्होने बताया कि ये प्रावधान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही सभी सामग्री पर भी लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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