अंता विधानसभा उपचुनाव-2025: बारां जिले में आदर्श आचार संहिता लागू, डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 08 Oct, 2025 09:01 PM

code of conduct implemented in baran district

जयपुर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 की तिथियों की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की थी।

जयपुर । मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 की तिथियों की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को की थी। इस घोषणा के साथ ही बारां जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंता विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किसी भी घोषणा या नीतिगत निर्णय के संदर्भ में आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति से प्रचार सामग्री हटाने, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा सरकारी वाहनों या आवासों के दुरुपयोग को रोकने तथा सार्वजनिक धन से विज्ञापन जारी करने पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। आयोग ने कहा है कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। किसी भी निजी आवास के बाहर धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा तथा बिना स्वामी की अनुमति के किसी भी भूमि, भवन या दीवार पर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे।

नवीन महाजन ने बताया कि शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आयोग ने 1950 नंबर पर कॉल सेंटर सहित एक शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है, जो 24 घंटे, सातों दिन चालू रहेगा। नागरिक या राजनीतिक दल इस नंबर पर या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ)/रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही सी-विजिल (C-Vigil) ऐप के माध्यम से भी आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सकती है। अंता विधानसभा क्षेत्र में 12 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं ताकि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट के भीतर किया जा सके।

आयोग ने राजनीतिक दलों को अपने सभा, जुलूस या रैली की जानकारी पूर्व में पुलिस प्रशासन को देने के निर्देश दिए हैं ताकि यातायात और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए आवश्यक अनुमति लेना भी अनिवार्य रहेगा। मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने सरकारी कार्यों को चुनाव प्रचार से न जोड़ें और न ही सरकारी मशीनरी, वाहन या कार्मिकों का उपयोग प्रचार कार्यों में करें।  चुनाव प्रक्रिया से संबंधित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने सभी अधिकारियों को निष्पक्षता से कार्य करने, सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए हैं।

नवीन महाजन ने बताया कि सार्वजनिक स्थल जैसे मैदान एवं हेलिपैड सभी राजनीतिक दलों को समान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए “सुविधा” (SUVIDHA) मॉड्यूल ईसीआईनेट (ECINET) पर सक्रिय कर दिया गया है, जिसके माध्यम से राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थलों के उपयोग हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन स्थलों का आवंटन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भी आचार संहिता के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बारां विधानसभा उपचुनाव-2025 के संबंध में निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(सी) के अंतर्गत यह अधिसूचित किया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता तथा मानक दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र (Postal Ballot) के माध्यम से अपना मत दे सकेंगे। नवीन महाजन  ने बताया कि ऐसे मतदाता फॉर्म 12D का उपयोग कर मतदान की अधिसूचना जारी होने के पाँच दिनों के भीतर अपने बीएलओ (BLO) के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदान दल उनके घर जाकर मत एकत्र करेंगे।

इसके अतिरिक्त, मतदान दिवस पर आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी भी अपने विभाग के नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा में अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य सेवा, विद्युत, यातायात, एंबुलेंस सेवा, विमानन, लंबी दूरी की सरकारी परिवहन सेवाएँ आदि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मीडिया प्रतिनिधियों को भी मतदान दिवस पर डाक मतपत्र सुविधा के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं के अनुपस्थित मतदाता (Absentee Voter) के रूप में शामिल किया गया है।
सेवा मतदाताओं (Service Voters) को उनके डाक मतपत्र ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot System) के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्याशियों की सूची के अंतिम रूप से तय होने के तुरंत बाद भेजे जाएंगे। सेवा मतदाताओं को डाक खर्च वहन नहीं करना होगा।

रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को उपर्युक्त प्रावधानों की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2,27,563 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें  1013 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 1170 मतदाता मानक दिव्यांगता  वाले एवं 39 सेवा मतदाता हैं जो अंता विधानसभा क्षेत्र में डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

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