अजमेर: प्राणघातक हमले में तीन आरोपी दोषी, अदालत ने सुनाई सज़ा

Edited By Kailash Singh, Updated: 11 Sep, 2025 01:51 PM

three accused found guilty in fatal attack court pronounced punishment

अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय ने रहीस उर्फ़ कानपुरिया पर लाठी-सरियों से प्राणघातक हमला करने वाले मोबिन सैफ, उस्मान उर्फ़ बबलू और मोहम्मद अज़हरुद्दीन उर्फ़ अज़हर को दोषी करार दिया। आरोपियों को 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। साथ ही...

अजमेर: प्राणघातक हमले के तीन आरोपी दोषी करार

अजमेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने 26 जनवरी 2023 को हुई घटना में रहीस उर्फ़ कानपुरिया पर प्राणघातक हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई।

घटना:
रहीस उर्फ़ कानपुरिया ने आरोपियों से गाली-गलौज की थी। इस पर आवेश में आकर मोबिन सैफ, उस्मान उर्फ़ बबलू और मोहम्मद अज़हरुद्दीन उर्फ़ अज़हर ने लाठी-सरियों से हमला किया, जिससे रहीस की आंत में छेद हो गया और उसका जेएलएन अस्पताल में ऑपरेशन करना पड़ा।

पुलिस कार्रवाई:
पुलिस थाना गंज, अजमेर में केस दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने 10 गवाह और 28 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए।

न्यायालय का फैसला:

  • मोबिन सैफ – धारा 307 भादस में 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹30,000 अर्थदंड, धारा 325 में 2 वर्ष का साधारण कारावास व ₹10,000 अर्थदंड, तथा धारा 323 व 341 में 1-1 माह का साधारण कारावास व ₹500-500 अर्थदंड।

  • उस्मान उर्फ़ बबलू – धारा 307/34 भादस में 3 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 325/34 में 2 वर्ष का साधारण कारावास व ₹10,000 अर्थदंड, तथा धारा 323 व 341 में 1-1 माह का साधारण कारावास व ₹500-500 अर्थदंड।

  • मोहम्मद अज़हरुद्दीन उर्फ़ अज़हर – भी दोषी करार।

क्षतिपूर्ति:
न्यायालय ने आदेश दिया कि जमा अर्थदंड में से ₹80,000 आहत रहीस को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएं।

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