Edited By Sourabh Dubey, Updated: 16 Jul, 2025 08:20 PM

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि फिल्म की रिलीज से चालू आपराधिक ट्रायल प्रभावित हो सकता है, जो एक...
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि फिल्म की रिलीज से चालू आपराधिक ट्रायल प्रभावित हो सकता है, जो एक गंभीर मसला है।
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने टिप्पणी की कि, “यदि फिल्म रिलीज होती है तो यह ट्रायल की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में न्याय प्रक्रिया की पवित्रता सबसे ऊपर है।”
बेंच ने साथ ही यह भी कहा कि अगर फिल्म की रिलीज में देरी से फिल्म निर्माताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो मुआवजे की संभावना पर विचार किया जा सकता है।
किसकी याचिका पर हुई सुनवाई?
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फिल्म निर्माता फायर फॉक्स मीडिया प्रा. लि. की याचिका
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मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका
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कोर्ट ने इन दोनों पक्षों को सुनते हुए अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की है।
सुरक्षा पर भी कोर्ट की टिप्पणी
एडीशनल सॉलिसिटर जनरल गौरव भाटिया ने कोर्ट को बताया कि
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट की चुनौती
दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माताओं ने चुनौती दी थी।
पृष्ठभूमि: कौन थे कन्हैयालाल और क्या है ‘उदयपुर फाइल्स’?
28 जून 2022 को राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की दुकान में घुसकर गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद वीडियो बनाकर धार्मिक कट्टरता के नाम पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी।
एनआईए ने मामले की जांच कर 11 आरोपियों के खिलाफ UAPA, हत्या, आतंकी साजिश जैसी धाराओं में चार्जशीट दायर की है। दो आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम पाकिस्तान के कराची निवासी हैं और अभी भी फरार हैं।