Edited By PTI News Agency, Updated: 24 May, 2022 02:59 PM
जयपुर, 24 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है। एक सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गयी है ।
जयपुर, 24 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए प्रस्तावित नवीन दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी है। एक सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गयी है ।
सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इसके अनुसार फिलहाल स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान नियम 1972 प्रभावी है और इनमें समय-समय पर हुए संशोधनों के बावजूद मूल अनुदान नियम अपरिवर्तित रहे। इसमें कहा गया है कि इस कारण इनका सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित था।
उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए दो नवीन महाविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। इसके अनुपालना में स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुदान हेतु पंजीकरण एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया था।
बयान के अनुसार विशेष योग्यजन महाविद्यालय दिशा-निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुरूप ही स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित पुनर्वास गृहों, मानसिक विमंदित गृह, विशेष योग्यजन आवासीय/गैर आवासीय विद्यालय, छात्रावास, कुष्ठ गृह के लिए अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है, साथ ही सहायता अनुदान नियम 1972 एवं इसके तहत समय-समय पर जारी प्रशासनिक आदेशों का अधिक्रमण कर नवीन एकीकृत दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी गई है।
एक अन्य फैसले में गहलोत ने मसाला बगीचा स्थापना हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए 11 लाख रुपए के आर्थिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह अनुदान राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही ‘मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना’ के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।
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