Edited By Chandra Prakash, Updated: 27 Nov, 2024 06:33 PM
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब उपभोक्ताओं को राशन के अंतर्गत मिलने वाले 5 हजार क्विंटल गेहूं में गबन करने के मामले में जिला रसद विभाग अब वसूली नहीं होने पर 11 डीलरों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है। इसको लेकर विभाग...
बारां, 27 नवंबर 2024 । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब उपभोक्ताओं को राशन के अंतर्गत मिलने वाले 5 हजार क्विंटल गेहूं में गबन करने के मामले में जिला रसद विभाग अब वसूली नहीं होने पर 11 डीलरों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा है। इसको लेकर विभाग की ओर से पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से दो राशन डीलरों के खिलाफ विभाग की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जिला रसद विभाग के आधिकारिक सूत्रो ने बताया है कि 11 राशन डीलरों से कुल एक करोड़ 41 लाख 11 हजार 72 रुपए की वसूली की जानी है। इन डीलरों ने 5348. 59 क्विंटल गेहूं का गबन किया था।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में राशन डीलरों की ओर से उपभोक्ताओं को राशन का गेहूं वितरण नहीं करने, ग्राहकों का गेहूं फर्जी तरीके से उठाने तथा सरकारी गेहूं का गबन करने जैसी शिकायतें मिली थी। जिस पर प्रदेश स्तरीय टीम ने फरवरी में जिले की 24 राशन डीलर दुकानों का निरीक्षण किया था। इस दौरान जांच में 11 राशन दुकानों पर स्टॉक में गड़बड़ी मिली थी। जिसके आधार पर इन राशन डीलरों पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए थे। लापरवाही मिलने पर इन सभी राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। विभाग की ओर से राशि जमा करवाने के लिए डीलरों को नोटिस दिए गए, लेकिन अब तक राशि जमा नहीं करवाई गई है। ऐसे में अब इनसे बकाया वसूली के लिए संपत्ति कुर्की करने की तैयारी है। कुर्की के लिए सूचना राजस्व विभाग को भेजी गई है।
अधिकारियों के अनुसार खरखड़ा आसन के राशन डीलर सुलोचना बाई से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित राशन सामग्री में से 422.34 क्विंटल गेहूं का गबन व बकाया वसूली के लिए करीब 11 लाख 40 हजार 318 रुपए की वसूली की जानी है। उधर, कवाई सालपुरा में राशन डीलर रामस्वरूप सहरिया से 367.31 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया वसूली समेत कुल 9 लाख 91 हजार 735 रुपए वसूले जाने है। तेल फैक्ट्री बारां के कमल कुमार शर्मा से 410.83 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत 11 लाख 9 हजार 260 रुपए वसूले जाएंगे। ग्राम बामला के नरेंद्र सोनी से 253 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत 5 लाख 91 हजार 661 रुपए की वसूली की जानी है। भटवाड़ा के जोधराज पांचाल से 367.91 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत कुल 9 लाख 93 हजार 357 रुपए की वसूली की जानी है। राठौर तेलघाणी उत्पादक सहकारी समिति बारां से 380.10 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत कुल 10 लाख 26 हजार 273 रुपए की वसूल करनी है। ग्राम सकरावदा के रामचरण सहरिया से 253.88 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत कुल 6 लाख 85 हजार 476 रुपए वसूल किए जाने है। खेड़लीगंज अटरू के डीलर ज्ञानचंद जैन से 472.33 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत कुल 12 लाख 75 हजार 278 रुपए की वसूली की जानी है। रेलावन के मुंशीराम सहरिया से 519.12 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत 14 लाख 1 हजार 647 रुपए की वसूली वहीं गोरधनपुरा के मोहनलाल सहरिया से 1515.64 क्विंटल गेहूं के गबन एवं बकाया समेत कुल 40 लाख 92 हजार 205 रुपए की वसूली की जानी है। इसी तरह ग्राम गुसाई खेरखेड़ा के घासीलाल भोल से 385.95 क्विंटल गेहूं के गबन व बकाया समेत कुल 8 लाख 3 हजार 882 रुपए की वसूली की जानी है।
अधिकारियों का कहना है कि इनमें से दो डीलरों नरेंद्र सोनी व घांसीलाल के खिलाफ विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। अन्य 9 डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए सूचना प्रवर्तन निरीक्षकों को भेज दी है। जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय टीम के निरीक्षण के दौरान जांच में 11 राशन डीलरों के यहां गड़बड़ी मिली थी। जिसमें सार्वजनिक वितरण लिए आवंटित गेहूं का गबन होने की बात सामने आई थी। ऐसे में गबन करने वाले राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त किए है। इनसे वसूली के लिए पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।