राशन कार्ड से अपात्र तुरंत हटा लें नाम, नहीं तो ऐसे होगी तगड़ी वसूली

Edited By Anil Jangid, Updated: 07 Nov, 2025 05:04 PM

remove ineligible names from ration cards by december 31

राशन कार्ड से अपात्र नाम नहीं हटाने वाले लोगों पर अब गाज गिरने वाली है। दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के अंतर्गत अपात्र परिवार 31 दिसम्बर तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। इसके बाद नाम न हटाने वालों के...

जयपुर। राशन कार्ड से अपात्र नाम नहीं हटाने वाले लोगों पर अब गाज गिरने वाली है। दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के अंतर्गत अपात्र परिवार 31 दिसम्बर तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा सकते हैं। इसके बाद नाम न हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 

आपको बता दें कि गिव-अप अभियान का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ पहुंचाना है। ऐसे में जो परिवार निष्कासन श्रेणी में आते हैं वो खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। ये लोग नजदीकी राशन दुकान पर उपलब्ध स्वघोषणा प्रार्थना पत्र भरकर जमा कर दें।

 

सरकार के मुताबिक यदि अपात्र लाभार्थी 31 दिसम्बर तक स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाएंगे तो 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी। रसद विभाग की ओर से पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया डोर-टू-डोर जांच के माध्यम से की जा रही है और नए लाभार्थियों की पात्रता की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। विभाग की ओर से अपात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं, कलक्ट्रेट एवं रसद कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी। साथ ही उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और नियमों के अनुसार गेहूं की वसूली की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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