Edited By Chandra Prakash, Updated: 06 Jun, 2025 10:26 AM

जयपुर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल कुमार को बरी कर दिया है। केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सुमनेश जांगिड़ ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले राहुल कुमार पर 5 साल पहले मुहाना थाने में धारा 376 के...
जयपुर, 6 जून 2025 । जयपुर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल कुमार को बरी कर दिया है। केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सुमनेश जांगिड़ ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले राहुल कुमार पर 5 साल पहले मुहाना थाने में धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में राहुल कुमार को बरी कर दिया।
सुमनेश जांगिड़ ने बताया कि महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन महिला इससे संबंधित साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इसके अलावा महिला ने थाने में मामला भी देरी से दर्ज करवाया था। ऐसे में कोर्ट ने राहुल कुमार को बड़ी राहत देते हुए मामले में बरी कर दिया।