SI भर्ती मामलें में हाईकोर्ट की सरकार को फटकार

Edited By Kailash Singh, Updated: 06 Jan, 2025 04:09 PM

hc reprimanded the government in si recruitment case

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक बार फिर से राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार को ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के मामलें को सरकार को फटकारा है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को लेकर एक बार फिर से राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल हाईकोर्ट ने सरकार को ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के मामलें को सरकार को फटकारा है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि हर हाल में 18 नवंबर को कोर्ट द्वारा दिए गए यथास्थिति के आदेश की पालना सुनिश्चित करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश की पालना नहीं होने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी ।  दरअसल, ट्रेनी SI को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई  के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हमने 18 नवंबर को यथास्थिति के आदेश दिए थे। उस आदेश के बाद भी ट्रेनी एसआई को फील्ड ट्रेनिंग में भेजने के आदेश कैसे जारी कर दिए। ये अदालत की अवमानना है। उच्चा न्यायालय में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी करते हुए बताया कि हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। करीब 800 ट्रेनी एसआई हैं। उसमें से कुछ गलत हो सकते हैं। लेकिन, सभी को ट्रेनिंग से कैसे रोका जा सकता है। सरकार ने मामले में जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले में जवाब देने के लिए सरकार को दो दिन का समय दिया है। अब गुरुवार को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार पांडेय की तरफ से जारी आदेशों में 2021 के सभी ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवंटित रेंज के जिलों में भेजने को कहा गया था। वहीं दूसरी और हाईकोर्ट में करीब 42 ट्रेनी एसआई ने इस केस में पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगाकर कहा था कि हमने अन्य सरकारी नौकरी छोड़कर यह नौकरी जॉइन की है। हमने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी है। हमारा कोई दोष नहीं है। हमें ट्रेनिंग से नहीं रोका जाए। हाईकोर्ट ने इन सभी को मामले में पक्षकार बना लिया है। इन सभी के तरफ से अधिवक्ता सुरेश पारीक और तनवीर अहमद ने पैरवी की।

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