Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 02 Nov, 2025 03:37 PM

जयपुर । राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है।
जयपुर । राजकीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार भ्रष्ट, लापरवाह और अनुशासनहीन कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 8 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 13 कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की हैं।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के अन्तर्गत जल जीवन मिशन की निविदाओं में गड़बड़ी के 01 प्रकरण में 03 अभियंताओं के विरूद्ध विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने का पूर्वानुमोदन किया है। साथ ही, सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 02 प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने के दण्ड से दण्डित भी किया गया है।
इसी प्रकार, नियम 16 सीसीए में प्रमाणित आरोपों की जांच निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए 01 प्रकरण को राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया गया है। इसके साथ ही, सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध राज्यपाल से अनुमोदित 01 प्रकरण में पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। वहीं, 02 प्रकरणों में सीसीए नियम 34 के तहत अपील याचिका को खारिज करते हुए पूर्व प्रदत्त दण्ड को यथावत रखा गया है।