उदयपुर में होटल नियम सख्त: बिना ऑनलाइन एंट्री नहीं मिलेगा कमरा, नाबालिगों के लिए पैरेंट्स की परमिशन जरूरी

Edited By LUCKY SHARMA, Updated: 11 Apr, 2026 06:14 PM

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पर्यटन नगरी Udaipur में अब होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे में ठहरना पहले जितना आसान नहीं रहेगा।

उदयपुर में सख्त हुए होटल नियम

पर्यटन नगरी Udaipur में अब होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे में ठहरना पहले जितना आसान नहीं रहेगा।

शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना ऑनलाइन एंट्री के किसी भी गेस्ट को कमरा नहीं दिया जाएगा।

ई-विजिटर पोर्टल पर अनिवार्य एंट्री

उदयपुर एसपी Amrita Duhan ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी होटल संचालकों को ई-विजिटर पोर्टल पर मेहमानों की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा

  • नाम और पता
  • आने की तारीख
  • ठहरने का कारण
  • वैध पहचान पत्र (आधार, DL आदि)

हर गेस्ट की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज करनी होगी।

1500 से ज्यादा होटलों पर लागू नियम

उदयपुर में करीब 1500 से अधिक होटल, होमस्टे, विला और धर्मशालाएं संचालित हैं।

अब सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर गेस्ट का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट हो, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस तुरंत जानकारी हासिल कर सके।

नाबालिगों के लिए खास सख्ती

इस बार सबसे कड़े नियम नाबालिगों को लेकर लागू किए गए हैं:

  • बिना माता-पिता की अनुमति के कमरा नहीं मिलेगा
  • होटल संचालक को पहले अभिभावकों से संपर्क करना होगा
  • अनुमति नहीं मिलने पर बाल कल्याण समिति को सूचना देनी होगी

इसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत सूचना

पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि:

  • किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए
  • समय-समय पर होटल रिकॉर्ड की जांच होगी
  • नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

इस नए सिस्टम से शहर में आने-जाने वाले लोगों की निगरानी आसान होगी और अपराध पर नियंत्रण मजबूत होगा।

पुलिस का मानना है कि यह कदम पर्यटन शहर की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

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