Edited By Kuldeep Kundara, Updated: 11 Jul, 2025 10:59 AM

उदयपुर | दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा लंबित रहने तक फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज पर रोक लगा दी है। यह फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका के बाद आया, जिसमें फिल्म के कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द को...
उदयपुर | दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा लंबित रहने तक फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज पर रोक लगा दी है। यह फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका के बाद आया, जिसमें फिल्म के कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की चिंता व्यक्त की गई थी। गुरुवार को अदालत ने कहा कि फिल्म की रिलीज तब तक स्थगित रहेगी जब तक केंद्र सरकार फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ दायर संशोधन आवेदन की समीक्षा नहीं कर लेती। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्देश भी दिया।
फिल्म का विषय और विवाद
‘उदयपुर फाइल्स’ राजस्थान के उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की घटनाक्रम पर आधारित है। हत्या का कथित संबंध सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादित टिप्पणियों से जोड़ा गया है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई है और आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता तथा कठोर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज है।
मुकदमा अभी भी न्यायालय में लंबित
यह मामला जयपुर की विशेष एनआईए अदालत में लंबित है। अदालत के आदेश के अनुसार फिल्म की रिलीज अब केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर होगी, जो कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत दायर पुनरीक्षण आवेदन पर आधारित होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा मामले की समीक्षा
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मामले की जांच की संभावना है। इस कारण फिल्म की नई रिलीज़ तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। अदालत ने कहा, “जब तक पुनर्विचार आवेदन पर निर्णय नहीं होता, फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी।” यह रोक ऐसे समय आई है जब फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन याचिका और संवेदनशीलता के चलते रिलीज़ स्थगित हो गई।