सड़क पर गोवंश छोड़ा तो 10 हजार तक जुर्माना, सख्त कार्रवाई शुरू

Edited By Anil Jangid, Updated: 20 Mar, 2026 06:43 PM

stray cattle on roads to attract fine up to 10 000 strict action begins

नागौर। नागौर शहर में सड़कों पर घूमते गोवंशों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख मार्गों, चौराहों और कॉलोनियों में खुले घूमते गोवंश न केवल यातायात में रुकावट डाल रहे हैं, बल्कि...

नागौर। नागौर शहर में सड़कों पर घूमते गोवंशों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण नागरिकों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमुख मार्गों, चौराहों और कॉलोनियों में खुले घूमते गोवंश न केवल यातायात में रुकावट डाल रहे हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए नगरपरिषद ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

 

शहर के व्यस्त इलाकों जैसे प्रतापसागर तालाब, इंदिरा कॉलोनी मार्ग, गांधी चौक, दिल्ली दरवाजा, बीकानेर रोड, मानासर चौराहा, कॉलेज रोड और मूंडवा चौराहा पर दिनभर गोवंशों का जमावड़ा देखा जा सकता है। इन स्थानों पर वाहन चालकों और राहगीरों के लिए किसी भी समय दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।

 

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    नगरपरिषद के अधिकारियों के अनुसार, ज्यादातर गोवंश पालतू होते हैं, जिन्हें उनके मालिक खुले में छोड़ देते हैं। यह कदम आमतौर पर पशुओं के चारे और पानी का खर्च बचाने के लिए उठाया जाता है। इस लापरवाही के कारण सड़क पर भटकने वाले गोवंशों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

     

    नगरपरिषद ने अब इस समस्या पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर भटकते गोवंशों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन पशुओं को पकड़कर नगर परिषद के पास रखा जाएगा और उनके पालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की राशि में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब यदि किसी पालक का गोवंश सड़क पर पाया जाता है, तो उस पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

     

    नगरपरिषद ने एक नई कार्यप्रणाली लागू की है, जिसके तहत सड़क पर घूमते गोवंशों को परिषद के कब्जे में लिया जाएगा और जिन पशुओं को घर में बांधा जाएगा, उन्हें ही मालिक का माना जाएगा। यह नीति शहर को व्यवस्थित, सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है। पहले के समय में, गोवंशों को पकड़ने के बाद पालक मामूली जुर्माना देकर उन्हें छुड़ा लेते थे, जिससे समस्या बनी रहती थी। अब यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

     

    नए नियमों के तहत अब यदि कोई व्यक्ति सड़क पर भटकते गोवंश को छुड़ाने के लिए फोन करता है, तो वह नहीं हो सकेगा। जुर्माना वसूलने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नगरपरिषद का मानना है कि इस सख्त कदम से शहर में गोवंशों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जाएगा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

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