Edited By Chandra Prakash, Updated: 06 Dec, 2024 07:10 PM
राजस्थान के सिरोही में सेशन न्यायालय नें बड़ा फैसला सुनाते हुए बलात्कारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रुपए के आर्थिक दण्ड से भी दंडित किया।
सिरोही, 6 दिसंबर 2024 । राजस्थान के सिरोही में सेशन न्यायालय नें बड़ा फैसला सुनाते हुए बलात्कारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रुपए के आर्थिक दण्ड से भी दंडित किया।
यह है पूरा है मामला
सिरोही सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने बलात्कारी भरतकुमार पुत्र हिम्मताराम निवासी खिमाड़ा, पुलिस थाना सांडेराव जिला -पाली को धारा 376, 376(F), 376 (2) N के तहत दोषी ठहराया है साथी आईटी एक्ट कि धारा 66 (E), 67आई.टी.एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट नें 10 वर्ष के कठोर कारावास व पचास हजार रुपये के जुर्मानें से दंडित किया है।
क्या कहते है लोक अभियोजक ?
लोक अभियोजक डॉ.लक्ष्मणसिंह बाला नें बताया कि आरोपी पीड़िता के रिश्ते में मामा लगता था। जिसने पीड़िता जब बीएससी करते समय शिवगंज कॉलेज की छात्रा थी, तब शिवगंज से 10 किलोमीटर दूर शनिदेव मंदिर की गुफा में बलात्कार कर वीडियो बना उसके बाद में भी शिवगंज में होटल और जब वह उदयपुर में एमएससी में पढ़ रहीं तब भी वहां आकर वीडियो वायरल करनें की धमकी देकर बार-बार कई बार बलात्कार किया था। तथा बाद में वीडियो भी वायरल कर दिया था। जिस पर पीड़िता ने उदयपुर में रिपोर्ट पेश की थी जहां से जीरो नम्बरी एफआईआर दर्ज कर जांच हेतु पुलिस थाना शिवगंज को पेश की गई थी। जिन्होंने मामले दर्ज कर बजांच में आरोपी भरत कुमार के विरुद्व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज के न्यायालय में आरोप- पत्र पेश किया था। जहां से मामला उपार्जित होकर सेशन न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ था। प्रकरण में पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक डॉ.लक्ष्मणसिंह बाला ने प्रभावी पैरवी की पीड़िता को न्याय दिलवाने में अहम भूमिका निभाई।