रेपिस्ट पिता समेत दो अन्य को आजीवन कारावास, 6.50 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Chandra Prakash, Updated: 20 Oct, 2024 05:32 PM

rapist father and two others sentenced to life imprisonment

पॉक्सो कोर्ट बारां क्रम-2 ने नाबालिग से रेप के एक साल पुराने मामले में पीड़िता के पिता समेत तीन आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 6 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

बारां, 20 अक्टूबर 2024 । पॉक्सो कोर्ट बारां क्रम-2 ने नाबालिग से रेप के एक साल पुराने मामले में पीड़िता के पिता समेत तीन आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 6 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अरविन्द त्यागी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 26 जून 2023 को जिले के अटरू थाने में मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया था कि उसके 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 22 जून 2023 रात करीब 10 बजे बिना बताए घर से लापता है। उसने रिश्तेदारी में काफी तलाश किया, लेकिन नाबालिग बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में पीड़िता के 161 के बयान दर्ज करवाई गए।

पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ उसके घर पर ही पूर्व में कई बार दुष्कर्म किया था। इसके बाद धर्मा और अर्जुन उसे बहला फुसलाकर जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ रेप किया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

पॉक्सो कोर्ट-2 बारां की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने नाबालिग से ज्यादती के आरोपी पिता और आरोपी अर्जुन, धर्मसिंह को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 6 लाख 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Related Story

    Trending Topics

    Afghanistan

    134/10

    20.0

    India

    181/8

    20.0

    India win by 47 runs

    RR 6.70
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!