हाईवे पर अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, सेंटर लाइन से 75 मीटर के भीतर बने सभी ढांचे हटाने के आदेश

Edited By Raunak Pareek, Updated: 23 Jan, 2026 03:49 PM

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राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाइवे की सेंटर लाइन से 75 मीटर के भीतर किया गया कोई भी निर्माण अवैध है और ऐसे सभी ढांचों को तय समय सीमा में हटाना अनिवार्य...

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध निर्माण से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि हाइवे की मध्य रेखा (सेंटर लाइन) से 75 मीटर के भीतर किया गया कोई भी निर्माण पूरी तरह अवैध है और ऐसे सभी ढांचों को निर्धारित समय सीमा में हटाना अनिवार्य होगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण सीधे तौर पर मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके हैं और इन्हें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ ने जोधपुर रिंग रोड क्षेत्र में स्थित धर्मकांटों और रॉयल्टी नाकों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान की। सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD), जोधपुर विकास प्राधिकरण (JDA) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से अदालत में प्रस्तुत पत्रों में बताया गया कि कई स्थानों पर सड़क सीमा के भीतर बिना किसी अनुमति के धर्मकांटे स्थापित कर दिए गए हैं। इन अवैध ढांचों के कारण यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है।

कोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।

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