Edited By PTI News Agency, Updated: 13 Jun, 2022 02:46 PM
जयपुर, 13 जून (भाषा) राजस्थान सरकार ने सीकर जिले में एक वकील द्वारा आत्मदाह किए जाने के मामले में खंडेला के उपखंड अधिकारी (एसडीएम) राकेश कुमार और थानाधिकारी (एसएचओ) घासीराम मीणा को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश रविवार को जारी किए गए।
जयपुर, 13 जून (भाषा) राजस्थान सरकार ने सीकर जिले में एक वकील द्वारा आत्मदाह किए जाने के मामले में खंडेला के उपखंड अधिकारी (एसडीएम) राकेश कुमार और थानाधिकारी (एसएचओ) घासीराम मीणा को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश रविवार को जारी किए गए।
आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और प्रशासन के बीच गतिरोध खत्म हो गया और वकील का अंतिम संस्कार रविवार को किया गया।
वकील हंसराज मावलिया ने नौ जून को एसडीएम कार्यालय के अंदर खुद को आग लगा ली थी। उन्हें इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।
वकील मावलिया (40) के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था जिसमें उन्होंने अपने आत्मदाह के लिए एसडीएम राकेश कुमार और एसएचओ घासीराम मीणा पर आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम अपनी अदालत में हर सुनवाई के लिए उन्हें रिश्वत के लिए परेशान कर रहे थे और पैसा नहीं देने पर नोटिस जारी करते थे। वकील ने एसएचओ पर एसडीएम के इशारे पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया था।
मृतक के परिवार के सदस्य और अन्य अधिवक्ता आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर खंडेला, सीकर में धरना दे रहे थे। सरकार ने रविवार को दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
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