पूर्व आईएएस सहित तीन के खिलाफ केस वापस लेने की याचिका खारिज

Edited By PTI News Agency, Updated: 27 Nov, 2021 06:32 PM

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जयपुर, 27 नवंबर (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने एकल पट्टा प्रकरण में एक पूर्व आईएएस सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

जयपुर, 27 नवंबर (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने एकल पट्टा प्रकरण में एक पूर्व आईएएस सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने राज्य सरकार की इस संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सरकार ने पूर्व आईएएस जी एस संधू, सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी निष्काम दिवाकर व मौजूदा आरएएस अधिकारी ओंकार मल सैनी के खिलाफ केस को वापस लेने के लिए यह याचिका दायर की थी।

परिवारी की ओर से इस मामले में 2014 में मामला दर्ज करवाया गया था। उसके वकील संदेश खंडेलवाल ने कहा,' एसीबी अदालत ने तीनों के खिलाफ अभियोजन वापस लेने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।'
उन्होंने बताया कि एसीबी ने इनके खिलाफ 2016 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू इस समय शहरी विकास और आवास (यूडीएच) विभाग के सलाहकार हैं। वे 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय प्रधान सचिव (यूडीएच) थे जब एक सोसायटी से सम्बद्ध 27301.50 वर्ग गज से अधिक भूमि का एकल पट्टा बिल्डर को जारी करने में कथित अनियमितताएं हुईं। यह पट्टा हालांकि बाद में रद्द कर दिया गया।
इस सिलसिले में राम शरण सिंह ने 2014 में एसीबी में केस दर्ज कराया था। एसीबी ने जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकारमल सैनी समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। तीन अन्य आरोपी आम व्यक्ति हैं।

जब 2018 में कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो उसने संधू और दो अन्य ने राज्य सरकार को मामला वापस लेने के लिए अभ्यावेदन दिया, जिसके बाद एक समिति गठित की गई। इस समिति की रपट के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी अदालत में लगाई गई।

अर्जी में यह यह तर्क दिया गया कि मामले की मूल शिकायत में उक्त तीनों का उल्लेख नहीं था तथा न ही इस मामले में किसी व्यक्ति को लाभ हुआ था और न ही किसी को नुकसान हुआ था।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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