Edited By PTI News Agency, Updated: 13 Feb, 2021 05:01 PM
जयपुर, 13 फरवरी (भाषा) राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना मुहैया करवाने में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और ऐसे जुर्माना लगाने समेत दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है।
जयपुर, 13 फरवरी (भाषा) राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना मुहैया करवाने में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और ऐसे जुर्माना लगाने समेत दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है।
आयोग के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है और कुछ मामलों में चेतावनी दी गयी है। ऐसे ही एक मामले में आयोग ने उदयपुर के भूपाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अधीक्षक पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
आयोग ने यह कार्रवाई तब की जब उदयपुर के मोहम्मद सईद ने उसके समक्ष अपील करके शिकायत की कि उनके सूचना के आवेदन को हॉस्पिटल प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। इस आयोग ने अधीक्षक से जवाब तलब किया और सफाई मांगी। पर तीन बार नोटिस भेजने के बावजूद भी अधीक्षक ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने नाराजगी जाहिर की और इसे कानून की अवहेलना बताया। आयुक्त ने अधीक्षक पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि उनके वेतन से काटी जाएगी। आयोग ने अधीक्षक को सूचना मांगने वाले आवेदक को 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आयोग ने बारां नगर परिषद के आयुक्त पर सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों के प्रति लापरवाही बरतने पर दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह आयोग ने कोटा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लोक सूचना अधिकारी पर पांच हजार रूपये की जुर्माना लगाया है। यह राशि उनकी तनख्वाह से काटी जाएगी।
आयोग ने कोटा जिले में गोयन्दा गांव के ग्राम विकास अधिकारी के रवैये पर नाराजगी दिखाई और सूचना देने में लापरवाही बरतने के लिए उन पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
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