नाबालिग भतीजी से बलात्कार करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा |

Edited By Afjal Khan, Updated: 04 Oct, 2023 07:43 PM

pocso court sentenced in case of raping minor niece

झालावाड़ शहर कोतवाली के एक नाबालिग भतीजी से बलात्कार करने के मामले में पोक्सो कोर्ट एक के जज ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

झालावाड़ विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने 12 साल से कम सगी भतीजी के साथ के बलात्कार किया। आरोपी को 20 साल की कठोर करावास की सजा सुनाई। बुधवार शाम को विशेष जज विनोद कुमार गिरी ने झालावाड़ शहर के एक आरोपी को सजा सुनाई।विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि  20 मई 2022 को पीड़िता ने मा के साथ महिला थाना, झालावाड़ में लिखित तहरीरी रिपोर्ट देकर बताया कि 15 मई को पीड़िता के माता-पिता दादाजी का ऑपरेशन कराने के लिए कोटा गए हुए थे। घर पर वह अकेली ही थी। उसके चाचा खाना बनाने के बहाने उसे दुर्गपुरा तालाब के पास खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। दूसरे दिन आरोपी ने पीड़िता के कपड़े बदले व उसको स्नान भी करवा दिया। आरोपी ने किसी को बताया तो तुझे और तेरे छोटे भाई को जान से मार दूंगा। दूसरे दिन पीड़िता ने अपने माता-पिता को सारी घटना बताई। लेकिन पिता ने परिवार की बदनामी को दकहते हुए चुप रहे इसके बाद पीड़िता के मामा घर आए तब पीड़िता उनके साथ बाहर गई थी तो उसने मामा को सारी घटना बताई। मामा व मां के साथ उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अनुसंधान के बाद  24 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार किया था।तब से न्यायिक अभिरक्षा में झालावाड़ कारागृह में बंद है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने पैरवी करते हुए पत्रावली में 15 गवाह व 23दस्तावेज पेश किए।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!