कोटा: तत्कालीन अतिरिक्त नारकोटिक्स कमिश्नर सहित दो अभियुक्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध

Edited By Sourabh Dubey, Updated: 21 Aug, 2025 08:27 PM

kota narcotics commissioner corruption verdict 2025

कोटा की विशेष न्यायालय ने तत्कालीन अतिरिक्त नारकोटिक्स कमिश्नर डॉ. सहीराम और निजी व्यक्ति कमलेश को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करते हुए सजा और अर्थदंड सुनाया। एफआईआर 2019 में दर्ज की गई थी।

कोटा, 28 जुलाई 2025। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा ने प्रकरण संख्या 02/2020 (एफआईआर संख्या 20/2019) में तत्कालीन अतिरिक्त नारकोटिक्स कमिश्नर, कोटा, डॉ. सहीराम और निजी व्यक्ति कमलेश को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई है।

डॉ. सहीराम को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) और धारा 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया गया। उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रूपये अर्थदंड दिया गया है।

वहीं, निजी व्यक्ति कमलेश को धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) और धारा 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध किया गया। उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रूपये अर्थदंड का दंड सुनाया गया।

इस मामले में वर्ष 2019 में ब्यूरो द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोप पत्र दिनांक 25 मार्च 2019 को माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा में प्रस्तुत किया गया था। इस निर्णय से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े संदेश को मजबूती मिली है।

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