जस्ट फ्रूट ब्रांड का मैंगो ड्रिंक जांच में मिस ब्रांडेड, विक्रेता और निर्माता पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Chandra Prakash, Updated: 14 Aug, 2024 08:54 PM

food department s action in hanumangarh

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार खाद्य सामग्री में मिलावट को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में जस्ट फ्रूट ब्रांड के मैंगो ड्रिंक के भरे गए सैंपल जांच में मिस ब्रांडेड मिले। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला...

हनुमानगढ़, 14 अगस्त 2024 (बालकृष्ण थरेजा): मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार खाद्य सामग्री में मिलावट को लेकर सख्त कार्रवाई कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में जस्ट फ्रूट ब्रांड के मैंगो ड्रिंक के भरे गए सैंपल जांच में मिस ब्रांडेड मिले। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदी लाल मीना ने मैंगो ड्रिंक के विक्रेता बीडी गुप्ता मार्केट स्थित दीपक कन्फैक्शनरी पर 50 हजार रुपए, लुधियाना स्थित मैसर्स नोनी फूडस एण्ड बेवरेज निर्माता पर 1 लाख रुपए की शास्ति लगाई है। 

एडीएम उम्मेदी लाल मीना ने बताया कि प्रकरण में दीपक कन्फैक्शनरी ने मिस ब्रांडेड खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 का उल्लंघन किया है। डेट ऑफ एक्सपायरी एवं सोडियम की मात्रा का लेबल पर अंकित नहीं कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यह लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना न्यायालय का उद्देश्य है। इसलिए अधिनियम के प्रावधानों अनुसार विक्रेता और निर्माता पर 1.50 लाख रुपए की शास्ति आरोपित की गई है।

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